सिविल सर्विसेज नि:शुल्क कोचिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2021 का कार्यक्रम जारी।
कोचिंग केंद्रों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2021 का कार्यक्रम जारी।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2021 कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित परीक्षा पूर्व कोचिंग केंद्रों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2021 का कार्यक्रम जारी।
महत्वपूर्ण तिथियां
विज्ञापन प्रकाशन: 08/10/2021
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि: 11/10/2021
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 26/10/2021
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि: 08/11/2021
प्रवेश तिथि: 13/11/2021
प्रवेश परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अनुमानित तिथि: 25/11/2021
कोचिंग संचालन की संभावित तिथि: 29/11/2021
ऑनलाइन आवेदन एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.socialwelfareup.upsdc.gov.in लॉगइन करें।
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समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी हेतु निम्न परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र संचालित किये जाते है जिनमे अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ-साथ मेस, छात्रावास एवं पुस्तकालय की भी व्यवस्था उपलब्ध है।
छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन लखनऊ-250 सीट
आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज (केवल महिलाओं के लिए)-150 सीट
आई ए एस/पी सी एस कोचिंग केंद्र हापुड़ गाजियाबाद-200(120 पुरूष+80महिला)
संत रविदास आई ए एस/पीसीएस कोचिंग केन्द्र वाराणसी- 100 सीट
डॉ बी आर अम्बेडकर आई ए एस/पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र आगरा-100 सीट
डॉ बी आर अम्बेडकर आई ए एस/पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र अलीगढ़-100 सीट
न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केन्द्र प्रयागराज-50 सीट
उपरोक्त कोचिंग केन्द्रों में माह नवंबर 2021 से आईएएस/पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2022 की तैयारी हेतु कोचिंग सत्र संचालित किये जाने है। कोंचिंग सत्रों में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिये सामान्य दिशा-निर्देश निम्नवत है:-
प्रशिक्षण की अवधि: 10 माह की निर्धारित है। कोचिंग सत्र माह नवंबर 2021 से प्रारंभ होगा।
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अर्हता:
कोचिंग में प्रवेश हेतु शैक्षिक, आयु संबंधी एवं अन्य आवश्यक अर्हताएं संबंधित परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग/उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक होगा।
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग का हो।
अभ्यर्थी के माता-पिता की वार्षिक आय छ:लाख वार्षिक से अधिक न हो।
अभ्यर्थी अन्य किसी शैक्षिक संस्थान में अध्यनरत अथवा सेवारत न हो।
स्नातक उत्तीर्ण हो
प्रवेश का आधार:
संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा।