कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में अधिसूचना जारी।
उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी में कोविड-19 की वजह से जिनकी मौत हुई है सरकार उनके परिजनों को 50000/ प्रति मृतक अनुग्रह सहायता देने जा रही है।
कोविड-19 संक्रमण के कारण जिनकी मृत्यु हुई है सरकार उनके परिजनों को देने जा रही है आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी में कोविड-19 की वजह से जिनकी मौत हुई है सरकार उनके परिजनों को 50000/ प्रति मृतक अनुग्रह सहायता देने जा रही है। आर्थिक सहायता देने के संबंध में शासन की तरफ से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में प्रपत्र जारी किया है।
कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 50000/ की आर्थिक सहायता देने के संबंध में आदेशित किया है। प्रदेश में upcovid19tracks.in पोर्टल पर कोविड-19 के प्रारंभ से दिनांक 18 अक्टूबर 2021 तक कोविड-19 से मृतकों की संख्या 22898 है उक्त का जनपदवार विवरण (संलग्नक-1) पर उल्लेखित जनपदों को उक्त संख्या के अनुसार सहायता धनराशि आवंटित कर दी गयी है।
प्रदेश में पंचायत निर्वाचन में ड्यूटी पर लगे जिन कार्मिकों की कोविड-19 से मौत हुई है उनके परिजनों को प्रति व्यक्ति 30 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा कोविड-19 की रोकथाम में लगे कार्मिकों को कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी।